#इनकम #टैक्स विभाग (#Income #tax dapertment) ने #रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं
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बुधवार, 9 दिसंबर 2020

#इनकम #टैक्स विभाग (#Income #tax dapertment) ने #रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख


 31 दिसंबर है अंतिम तिथि आयकर रिटर्न कर दे फ़ाइल वरना लगेगा 10000 फाइन

 देशभर में फैले कोरोना वायरस के बीच इनकम टैक्स विभाग (Income tax dapertment) ने रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को कई बार आगे बढ़ाया है. 2019-20 (असेसमेंट ईयर 2020-21) के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 है. तो ऐसे में अगर आपने 31 दिसंबर तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको 10 हजार रुपये जुर्माने के रूप में देने होंगे. हालांकि 5 लाख रुपये से कम इनकम वालों को 1 हजार रुपये लेट फीस देनी होगी.

देना होगा 10 हजार रुपये जुर्माना

आपको बता दें अगर आप समय पर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं करते हैं तो विभाग की ओर से जुर्माना लगाया जाता है.

बता दें अगर टैक्स पेयर्स रिटर्न 31 दिसंबर के बाद फाइल करते हैं तो करदाता को 10,000 रुपये लेट फीस चुकानी होगी. इसके अलावा ऐसे टैक्सपेयर्स, जिनकी आय 5 लाख से ज्यादा नहीं है उनको लेट फीस के रूप में 1000 रुपये ही देने पड़ते हैं.

इन सभी तरीकों से टैक्‍सपेयर्स दाखिल कर सकते हैं ITR
सभी टैक्सपेयर्स को आईटीआर फाइल करना आवश्‍यक है. आईटीआर ऑफलाइन, ऑनलाइन और सॉफ्टवेयर की मदद से दाखिल किया जा सकता है. इनमें से ऑफलाइन मोड में सभी प्रकार के आईटीआर फॉर्म भरे जा सकते हैं. वहीं, ऑनलाइन आईटीआर सिर्फ फॉर्म-1 और फॉर्म-4 ही भरे जा सकते हैं. अगर टैक्‍सपेयर्स चाहें तो सॉफ्टवेयर की मदद से सभी प्रकार के आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. जावा या एक्सेल फॉर्मेट में एप्लिकेबल आईटीआर फॉर्म डाउनलोड कर उसे ऑफलाइन भर सकते हैं. एक्सएमएल जेनेरेट कर उसे ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करके अपलोड कर सकते हैं. इस मोड के जरिए सभी प्रकार के आईटीआर फॉर्म भरे जा सकते हैं. ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन कर आईटीआर तैयार कर सबमिट कर दें. हालांकि, ऑनलाइन मोड में सिर्फ फॉर्म-1 और फॉर्म-4 ही फाइल किया जा सकता है.

ITR Return फ़ाइल करने की सुविधा उपलब्ध

टेक्स कंसल्टेंट प्रताप सिंह ने बताया की असेसी चाहे तो अपनी वांछित सूचना मोबाइल व्हाट्सएप मेल इत्यादि पर भेज कर भी अपना आयकर रिटर्न विशेषज्ञ की डेख्रेक में फ़ाइल कर सकता है बहुत ही कम फीस पर ये सुविधा PS.Con पर उपलब्ध है इसके लिए मोबाइल न 98290 90053 पर संपर्क किया जा सकता है .

ऑफलाइन रिटर्न फाइलिंग के लिए टैक्‍सपेयर अपनाएं ये प्रक्रिया

टैक्‍सपेयर्स अगर ऑफलाइन आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. इसके बाद इनकम टैक्‍स रिटर्न सॉफ्टवेयर पर क्लिक करें और मेन्यू में जाकर डाउनलोड पर क्लिक करें. फिर अपना असेसमेंट ईयर चुनें और एप्लिकेबल आईटीआर डाउनलोड करें. इसके बाद आईटीआर फॉर्म भरें. टैक्‍सपेयर प्री-फिल्ड एक्सएमएल भी डाउनलोड कर सकते हैं. इसमें कई जानकारियां पहले से ही भरी होंगी. हालांकि, इसके लिए ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉगइन कर माय अकाउंट मेन्यू के तहत डाउनलोड प्री-फिल्ड एक्सएमएल पर क्लिक कर डाउनलोड करना होगा.

साफ्टवेयर से आईटीआर दाखिल करना है सबसे आसान

आईटीआर दाखिल करने का आखिरी विकल्‍प सॉफ्टवेयर के जरिये फाइल करना है. इससे हर तरह के आईटीआर फाइल किए जा सकते हैं. सॉफ्टेवयर के जरिये आईटीआर भरना आसान है. इसमें बार-बार एक डाटा भरने की जरूरत नहीं होती है. सॉफ्टवेयर एक बार बनाए गए मास्टर डाटा से सभी जरूरी डाटा उठा लेता है. सॉफ्टवेयर यूजर्स को कंपेरिजन, रिकांसिलेशन और एरर रेक्टिफिकेशन की सुविधा उपलब्‍ध कराता है. रिटर्न फाइल करने से पहले यूजर सॉफ्टवेयर की मदद से पहले से भरा हुआ फॉर्म हासिल कर सकता है और गलती सुधार सकता है.

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HOW TO FILE INCOME TAX RETURN A.Y 2020-21(WITH FORM 16) FOR SALARIED PERSONS & OTHER INCOME | ITR-1  #इनकम #टैक्स विभाग (#Income #tax dapertment) ने #रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख