क्या बैंक में आपका जमा धन सुरक्षित है? जानिये आपके जमा धन की सुरक्षा देने वाले प्रावधानों को
महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Mantha Urban Cooperative Bank) और दक्षिण भारत के लक्ष्मी विलास बैंक (Lakshmi Vilas Bank) पर पाबंदी लग गई है. ऐसे में बैंक के ग्राहक चिंता में पड़ गए हैं और उन्हें बैंक में जमा अपनी पूंजी की फिक्र सता रही है. उन्हें डर सताने लगा है कि अगर बैंक डूब गया तो खातों जमा उनके पैसे का क्या होगा? क्या उनका सारा पैसा भी डूब जाएगा. बैंक में जमा कितना पैसा सुरक्षित माना जा सकता है?
कितने पैसे मिलेंगे वापस
बैंक में जमा राशि के सुरक्षित होने की एक सीमा होती है और उस राशि के आगे जमा पूंजी की कोई गारंटी नहीं है. मतलब ग्राहकों की पूरी जमा राशि बैंक में सुरक्षित नहीं होती है.
बैंक के डूबने पर ग्राहकों का 5 लाख रुपए तक का जमा सुरक्षित और बीमित है
यानी 5 लाख रुपए तक जमा राशि गारंटी के साथ आपको मिल जाएगी और इसके डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी (DICGC) बीमा उपलब्ध कराती है. यह बीमा तब ही मिलता है जब बैंक इसके लिए प्रीमियम भरते हैं. लगभग हरेक निजी और सरकारी बैंक ये प्रीमियम भरते हैं लेकिन इसके बाद भी आपके पूरे पैसे सुरक्षित नहीं है.
इसके अंतर्गत सभी तरह के बैंक आते हैं जिनसे बचत, फिक्स्ड और रिकरिंग डिपॉजिट पर ग्राहकों को गारंटी मिलेगी. इसके साथ ही ग्राहकों को उनकी जमा राशि पर मूलधन और ब्याज राशि भी मुहैया करवाई जाएगी. अगर आपकी जमा रकम 5 लाख से कम है तो आपको अपनी पूरी जमा राशि वापस मिल जाएगी.
एक से ज्यादा बैंक खाता होने पर
अगर आपके किसी एक बैंक में एक से अधिक खाते हैं तो भी बैंक के डूब जाने के बाद आपको 5 लाख रुपए ही मिलने की गारंटी है. यह रकम किस तरह मिलेगी, यह गाइडलाइंस DICGC तय करता है. ये 5 लाख रुपये कितने दिनों में मिलेंगे, इसे लेकर कोई समय सीमा नहीं है.
विलय के बाद पैसा सुरक्षित
अगर मुसीबत वाली बैंक को किसी अन्य बैंक से साथ विलय कर दिया जाता है तो आपका पूरा पैसा सुरक्षित रहता है. वित्तीय संकट में फंसी लक्ष्मी विलास बैंक को डीबीएस बैंक के साथ विलय करने की योजना है. 2020 tak
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क्या आपका पैसा BANK में सुरक्षित है ?