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दिसंबर 2020 को केम्प लगाकर भी बनवाए जा रहे है वोटर कार्ड
आजकल आधार की तरह वोटर आईडी कार्ड भी हम सभी के लिए जरूरी डॉक्युमेंट हैं. तो क्या आप भी अपना वोटर कार्ड बनवाना चाहते हैं? अगर हां...तो अब आप घर बैठे वोटर आई के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है. घर बैठे ही आपका कार्ड बनकर आ जाएगा. वोटर आईडी बनने में लगभग एक महीने का समय लगेगा. आइए आपको बताते हैं कि आप किन डॉक्युमेंट और किस वेबसाइट की मदद से घर बैठे वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं-
क्या होता है वोटर आई कार्ड-
वोटरआईडी कार्ड में एक यूनिक सीरियल नंबर, कार्डधारक का नाम, ज़ेंडर, जन्म तिथि, पिता का नाम, तस्वीर, एक विशेष राज्य का एक होलोग्राम, और डिटेल के साथ आपका एड्रेस लिखा होता है.
कौन बनवा सकता है वोटरआईडी-
>> एक भारतीय नागरिक जिसकी आयु कम से कम 18 वर्ष है.
>> इसमें आपका स्थायी पता होता है.
>> वोटर आईडी के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकता है.
इस तरह वोटर आईडी कार्ड के लिए करें ऑनलाइन आवेदन-
स्टेप 1: भारत निर्वाचन आयोग https://electoralsearch.in/ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
स्टेप 2: राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (https://www.nvsp.in/) पर क्लिक करें.
स्टेप 3: 'नए मतदाता पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करें' पर क्लिक करें.
स्टेप 4: मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी के साथ रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करें।
स्टेप 5: अब फॉर्म 6 को चुनें और उसे ध्यान से भरें
स्टेप 6: अब जरूरी जानकारी जैसे- नाम, जन्मतिथि, पता फिल करें
स्टेप 7: अब पते और जन्म प्रमाण की तिथि जैसे आवश्यक डॉक्युमेंट अपलोड करें.
स्टेप 8: अब 'सबमिट' पर क्लिक करें.
किन डॉक्युमेंट्स की होगी जरूरत-
1. एक पासपोर्ट साइज फोटो
2. पहचान पत्र के रूप में आप जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं.
3. पते के प्रमाण पत्र के रूप में आप यह राशन कार्ड, आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फोन या बिजली-पानी का बिल हो सकता है.
इस तरह बन जाएगा कलरफुल वोटर आईडी कार्ड
चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है. फिर एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको नकारियां भरनी हैं. इसके बाद आपको यहां पर अपना सफेद बैकग्राउंड वाला पासपोर्ट साइज का कलर फोटो भी डाउनलोड करना है.
एक महीने का लगेगा समय
ये पूरा प्रोसेस करने के बाद आपकी मेल पर विभाग की ओर से एक लिंक भेजा जाएगा, जिसके जरिए आप अपने वोटर आईडी कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं. बता दें आवेदन करने के एक महीने के अंदर आपका वोटर कार्ड आपके घर पहुंच जाएगा.
नीला आधार कार्ड : जानिए 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए बनाने वाले इस कैद के फायदे
देश में आधार कार्ड बनाने वाली सरकारी संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए बताया हैं कि बच्चों के लिए बाल आधार (Baal Aadhaar) बनवाना होता है. यह आधार कार्ड 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाया जाता है. बच्चों के लिए जारी किया जाने वाला आधार नीले रंग का होता है, और बच्चे के 5 वर्ष के होने पर यह आधार अमान्य हो जाता है. इसीलिए उसे अपने पास वाले स्थायी आधार केंद्र पर जाकर इसी आधार संख्या से बच्चों का बायोमेट्रिक विवरण रजिस्ट्रर्ड कराना होता हैं.
आम आधार से कितना अलग होगा बाल आधार
यूआईडीएआई ने स्पष्ट किया है कि बाल आधार में बायोमेट्रिक आईडेंटिफिकेशन जैसे आइरिस स्कैन या फिंगरप्रिंट स्कैन की जरूरत नहीं होगी.
जहां कहीं भी बच्चे की पहचान की जरूरत होगी वहां उसके माता पिता साथ जाएंगे. हालांकि, जैसे ही बच्चे की उम्र पांच वर्ष के पार होती है, उसे सामान्य आधार कार्ड जारी कर दिया जाएगा. इसमें सभी बायोमैट्रिक डिटेल्स होंगी.
कैसे बनवाएं अपने बच्चे के लिए बाल आधार
अपने बच्चे के साथ आधार इनरोलमेंट सेंटर जाएं और फॉर्म भरें.सेंटर पर बच्चे का और माता पिता में से किसी एक का जीवन प्रमाण पत्र लेकर जाएं.सेंटर पर बच्चे की फोटो खींची जाएगी जो बाल आधार पर लगेगी. बाल आधार माता पिता में किसी एक के आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा. यहां बच्चे की कोई बायोमेट्रिक डिटल नहीं ली जाएगी. इसके लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जमा कराएं. वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन के बाद कंफर्मेशन मैसेज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा. कंफर्मेशन मैसेज मिलने के 60 दिनों के भीतर माता पिता के रजिस्टर्ड पते पर बाल आधार भेज दिया जाएगा.
नीले रंग का होता है बाल आधार
नीले रंग का आधार अन्य आधारों की तरह ही मान्य है. नई नीति के अनुसार, यूआईडीएआई नीले रंग का आधार (अर्थात् बाल आधार) 0 5 वर्ष के बच्चों के लिए जारी कर रहा है. बालक के 5 वर्ष का होने पर यह आधार अमान्य हो जाएगा और उसे निकटतम स्थायी नामांकन केंद्र जाकर इसी आधार संख्या से अपनी जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक विवरण अद्यतन कराने होंगे. अन्यथा आधार अमान्य हो जाएगा.
Voter_Card_Online_Correction_2020